31 अगस्त तक कुठियाला पेश नहीं हुए तो संपत्ति कुर्क होगी

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भोपाल.

माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्व विद्यालय के कुलपति रहे डॉ. बृजकिशोर कुठियाला फरार घोषित कर दिए गए हैं. 31 अगस्त तक यदि कुठियाला न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी.

इस आशय का आदेश भोपाल की अदालत ने दिया है. विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे ने उक्ताशय का आदेश पारित किया है.

ईओडब्ल्यू में दर्ज है अपराध

राज्य की ईओडब्ल्यू ने डॉ. कुठियाला सहित 20 प्रोफेसर्स के खिलाफ इस साल 14 अप्रैल को अपराध दर्ज किया था. इन सभी पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है.

कुठियाला सहित अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर में ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2003 से 2018 के दौरान यूजीसी के नियमों के विपरित अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति करने का आरोप लगाया है.

साथ ही साथ कुठियाला पर विश्वविद्यालय के खाते से मनमाने तरीके से भुगतान करने का भी आरोप है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस तरह का भुगतान कुठियाला द्वारा किया जाना बताया जाता है.

कुठियाला पर यह भी आरोप है कि उन्होंने विश्वविद्यालय की रकम का बेजा इस्तेमाल स्वयं सहित परिवार के सदस्यों पर किया है. कुठियाला भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लंबे समय से चर्चा में हैं.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. कुठियाला को अदालत में उपस्थित होने के कई अवसर मिले थे. लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो विशेष अदालत ने अंतत: उन्हें फरार घोषित कर दिया.

यह आदेश भोपाल की अदालत ने दिया है. आदेश में उल्लेखित है कि 31 अगस्त तक यदि डॉ. कुठियाला अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी.

डॉ. कुठियाला इन दिनों हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग की परिषद के अध्यक्ष के बतौर कार्य कर रहे थे. वह पूर्व में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्देशक भी रह चुके हैं.

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