पुलिस भर्ती : फिर बदला सरकार का नियम

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रायपुर.

आरक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने नियमों में फेरबदल किया है. इस बार शारीरिक दक्षता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है.

इससे साफ है कि राज्य में होने वाली तीन हजार पदों पर भर्ती पुराने नियमों से होगी. चूंकि भाजपा शासनकाल ने आरक्षक भर्ती नियम में फेरबदल करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी इसकारण कांग्रेस को इस पर आपत्ति थी.

अब जबकि आरक्षकों की भर्ती पुराने तौर तरीकों से होगी तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सौ अंक निर्धारित किए गए हैं. लंबी कूद, ऊंची कूद सहित सौ व आठ सौ मीटर की दौड़ में बीस बीस अंक निर्धारित किए गए हैं.

बताया जाता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में गोला फेक में बीस अंक अलग से निर्धारित हैं. इसमें कम से कम साठ प्रतिशत अंक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्त करने होंगे.

जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पचास प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे. केवल एक ही अवसर अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ेगा. प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति से अपील की जा सकेगी.

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