एसपी एलेसेला की दो टूक, नहीं है स्टे..

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नेशन अलर्ट, 97706-56789.
रायपुर.

नान घोटाले की जांच कर रही एसआईटी की कार्रवाई पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है. ऐसा ईओडब्लू के एसपी आईके एलेसेला ने स्पष्ट किया है.

दरअसल, प्रदेश में कुछ लोग नान के कथित घोटाले पर जांच में जुटी ईओडब्लू की कार्रवाई पर स्टे लग जाने की बात प्रचारित कर रहे थे.

इस मसले में हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ही फैसला सुनाया था. एसपी एलेसेला इसे स्पष्ट करते हुए बताते हैं.. हाईकोर्ट ने एसआईटी किस आधार पर बनाई गई इससे संबंधित जवाब मांगा है. निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक किसी के अधिकार के हनन की कार्रवाई न की जाए.

एसपी एलेसेला आगे कहते हैं.. एसआईटी पर स्टे जैसी बातें फैलाने वाले फैलाते रहें. इन सबसे अलग एसआईटी अपना काम कर रही है.

क्या था मामला

बहरहाल, प्रदेश में कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे थे कि हाईकोर्ट ने नान स्कैम की जांच पर भी स्टे लगा दिया है. जबकि ऐसा हुआ नहीं है.

न्यायिक सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नान मामले में एसआईटी जांच पर रोक से इंकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह बताने के लिये कहा है कि उसने किस अधिकार के तहत एसआईटी बनाई है.

राज्य में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने 2013-14 में हुये कथित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की एसआईटी जांच पर रोक लगाने के लिये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

उनका कहना था कि इस मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है. ऐसे में एसआईटी जांच पर उन्होंने सवाल उठाये थे.

मामले की सुनवाई करते हुये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने एसआईटी जांच से रोक पर इंकार कर दिया.

हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि वह शपथ पत्र दे कर जवाब पेश करे कि उसने किस अधिकार से एसआईटी का गठन किया है.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को इस मामले में बड़ा नुकसान न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाये.

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