कोर्ट की अवमानना : छग के डीजीपी-एसपी को नोटिस

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बिलासपुर.

बिलासपुर उच्च न्यायालय के जस्टिस पी सेम कोशी ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी करने का आदेश किया है. आदेश के परिपालन में डीजीपी-एसपी को नोटिस देते हुए जवाब मांगा जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि मामला मुंगेली जिला मुख्यालय में पदस्थ रहे पुलिसकर्मी राजकुमार सिंह से जुड़ा हुआ है. राजकुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता एसवी पांडे के मार्फत समयमान वेतनमान देने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

ज्वाइनिंग डेट की गणना में चूक

बताया जाता है कि राजकुमार सिंह ने वर्ष 1985 में नौकरी शुरू की थी. इसके बावजूद उनकी ज्वाइनिंग डेट की गणना में चूक के चलते वह समयमान वेतनमान से वंचित रहे.

याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा गया था कि नियुक्ति दिनांक से बीस वर्ष की सेवा पूरी होने पर पहला समयमान वेतनमान का लाभ शासन द्वारा दिए जाने का प्रावधान है.

इसके बाद दस वर्ष और फिर तीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर क्रमश: द्वितीय व अंतिम समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है. चूंकि राजकुमार सिंह की नियुक्ति तिथि में गड़बड़ी कर दी गई थी इसकारण उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

याचिका की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बैंच में हुई थी. पूर्व में हुई सुनवाई के बाद उन्होंने अभ्यावेदन पेश करने सहित तीन महीने के भीतर प्रकरण का निराकरण करने का आदेश शासन को दिया था.

इसके बावजूद छ: महीने बीत गए लेकिन प्रकरण निराकृत नहीं हो पाया. थक हारकर राजकुमार सिंह ने पुन: अपने वकील के माध्यम से पुलिस महानिदेशक व एसपी बिलासपुर को कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराते हुए याचिका दायर की.

इस बार भी सिंगल बैंच में ही सुनवाई हुई. अंतत: जस्टिस कोसी ने पुलिस महानिदेशक व एसपी बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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