फायरिंग केस : लल्लू नहीं लबराराम साबित हुआ पोर्टल

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नेशन अलर्ट / 97706 56789

विशेष संंवाददाता

रायपुर.

वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब में लॉकडाउन के समय हुई फायरिंग के केस ने एक न्यूज पोर्टल की भी कलई खोल दी है. वह अब लल्लू नहीं बल्कि लबराराम के नाम से चर्चा में पुकारा जाने लगा है.

उल्लेखनीय है कि राजधानी में सोमवार रात तक लॉकडाउन लगा हुआ है. लॉकडाउन के दौरान वीआईपी रोड स्थित क्वींस क्लब में रविवार रात को फायरिंग हो गई.

फायरिंग क्यूं और कैसे, किसने की यह तो आगे बताएंगे लेकिन यहां इसके पहले यह बता देते हैं कि क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान बर्थडे पार्टी हो रही थी जिसमें शराब का उपयोग किए जाने की जानकारी मिल रही है.

कौन है नमित जैन ?

तेलीबांधा थाना पुलिस बताती है कि उसने इस मामले में कुलजमा 14 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है. इनमें हर्षित सिंघानिया, मीनाली सिंघानिया, नेहा जैन, चंपालाल जैन सहित नमित जैन को होटल संचालक बताया जा रहा है.

दरअसल, नमित जैन इस व्यवसाय के अलावा वेबपोर्टल से जुडा़ बताया जा रहा है. उन्हें लल्लूराम डाटकाम का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया जाता है. संभवत इसी के चलते लल्लूराम ने मामले को एक दूसरा रुप देने की असफल कोशिश की.

. . . लेकिन पुलिस बगैर किसी दबाव में आए मामले की तह तक जाने में जुट गई. जनरल मैनेजर सूरज शर्मा के बयान ने पुलिस का रास्ता आसान कर दिया. सूरज ने क्वींस क्लब के मालिकों के नाम के अलावा बर्थडे पार्टी में आए लोगों के भी नाम बताए.

इनमें हितेंद्र पटेल ( जिसने गोली चलाई ), राजवीर सिंह, मीनल, अमित धवल के नाम शामिल बताए जाते हैं. पुलिस बताती है कि लॉकडाउन में होटल खोलने, बर्थडे पार्टी के लिए रूम देने को लेकर कोई वैध कागज होटल संचालकों द्वारा नहीं दिखाए गए.

इस पर लल्लूराम के मैनेजिंग डायरेक्टर नमित जैन सहित हर्षित सिंघानिया, मीनाली सिंघानिया, नेहा जैन, चंपालाल जैन के अलावा जनरल मैनेजर सूरज शर्मा, फ्रंट मैनेजर संस्कार पाचे, असिस्टेंट मैनेजर करन सोनवानी आरोपी बनाए गए हैं.

साथ ही साथ अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विंकल सिंह, अमित धवल, मीनल, राजवीर सिंह के अलावा गोली चलाने वाले हितेश पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. पांच की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनमें से हितेश को छोड़कर चार अन्य को सोमवार शाम जमानत मिलने पर छोड़ दिया गया.

हितेश पर भादंवि की धारा 307 भी लगाई गई थी. उसे जेल भेज दिया गया. अन्य पर भादंवि की धारा 188, 269, 270 के तहत अपराध दर्ज किया गया है. जबकि शेष अन्य को तलाशा जा रहा है.

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