वन अधिकार पट्टों पर न्यायालय की रोक

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बिलासपुर.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन अधिकार पट्टा बाँटने पर रोक लगा दी है. यह रोक दो महीने के लिए है.

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है. ऐसा रायपुर निवासी नितिन सिंघवी के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ है.

याचिकाकर्ता ने जंगल काट कर अपात्रों को बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टों पर आपत्ति की थी. अपात्रों को बांटे गए पट्टों को निरस्त करने और बांटने पर रोक की मांग की उनके द्वारा की गई है.

नितिन सिंघवी का कहना है कि साल 2005 के बाद भी वनों की कटाई कर कब्जा करने वालों को वनाधिकार पट्टे बांटे गए है जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कोर्ट को दी है.

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