वकील के आवेदन और आरोपों के बीच फिरोज भेजे गए रिमांड पर

शेयर करें...

नेशन अलर्ट.
97706-56789
रायपुर.

हाई प्रोफाइल केस अंतागढ़ टेपकांड से जुड़े रहे फिरोज सिद्दीकी को अंतत: तीन दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया है. यह रिमांड एसीजीएम पंकज आलोक तिर्की द्वारा सशर्त दी गई है.

यह जानकारी फिरोज सिद्दीकी के भाई रईस सिद्दीकी ने दी. वह बताते हैं कि फिरोज के वकील शाहिद सिद्दीकी ने कोर्ट के समक्ष फिरोज की गिरफ्तारी के समय को लेकर आपत्ति की थी.

सीआरपीसी की धारा 167 के तहत आवेदन दिया था

उल्लेखनीय है कि फिरोज सिद्दीकी के वकील शाहिद सिद्दीकी ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था. यह आवेदन पुलिस के खिलाफ दिया गया था.

वकील का कहना था कि फिरोज को चौबीस घंटे बीत जाने के बावजूद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है. मामले में उन्होंने कुछ सबूत भी दिए थे.

शाहिद सिद्दीकी बताते हैं कि अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. उनके अनुसार फिरोज के मामले में पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया.

सिद्दीकी के मुताबिक सुबह 9 बजे फिरोज को पूछताछ के लिए तत्काल उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. फिरोज सिद्दीकी उसे 9 बजे रिसीव करते हैं. थाने के द्वारा सर्च वारंट दिया जाता है जो कि उनके अधिवक्ता (शाहिद सिद्दीकी) 10:25 बजे रिसीव करते हैं.

अदालत में प्रस्तुत किए गए आवेदन में फिरोज के वकील लिखते हैं कि सर्च वारंट में क्लियर मेंशन है कि फिरोज सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया. एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. जिसमें वह बताते हैं कि फिरोज को गिरफ्तार किया गया है.

वकील शाहिद के मुताबिक एसपी की पीसी तकरीबन ढाई बजे के आसपास होती है. बाद में 4.20 बजे फिरोज की गिरफ्तारी दर्शायी जाती है. इस तरह से पुलिस ने कुछ अलग अलग समय का उल्लेख कर मामले को घुमाने का प्रयास किया है.

फिरोज के वकील सिद्दीकी के अनुसार इसी विषय पर उन्होंने सवा 11 बजे न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था. अंतत: पुलिस को फिरोज को कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ा.

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फिरोज सिद्दीकी को सशर्त रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए हैं. वकील के अनुसार उनकी उपस्थिति में ही फिरोज सिद्दीकी से किसी भी तरह की पूछताछ आदि की जा सकेगी. बाहर ले जाने पर पुलिस को न्यायालय को बताना पड़ेगा.

Comments (0)
Add Comment