टेंडर घोटाला : एक लाख जुर्मान सहित ईई को चार साल की सजा

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लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के ईई करन सिंह कर्सोलिया को चार साल की सजा सुनाई गई है. उन पर एक लाख का जुर्माना भी किया गया है. उनके साथ ठेकेदार सुरेश पटेल को दो साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है. बाइस लाख रूपए के एक टेंडर में फर्जीवाड़े का आरोप दोनों पर था. 20 जुलाई 2014 को एक अखबार में जारी बाइस लाख के टेंडर में जो जी नंबर 12845 अंकित था वह फर्जी था. उस तिथि में उक्त अखबार में कोई टेंडर जारी ही नही हुआ था. जांच में हुए खुलासे के बाद मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे की कोर्ट में चल रही थी. इस मामले में ठेकेदार सहित ईई को दोषी मानते हुए गुरूवार को उक्त सजा सुनाई गई.

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