नेशन अलर्ट/राजनांदगांव।
राजगामी संपदा न्यास की भूमि पर संचालित वाईडनर मेमोररियल हायर सेकेंडरी स्कूल के विरुद्ध भूमि आबंटन में धांधली और अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच शुरु हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता का बयान पिछले दिनों दर्ज किया है।
गौरतलब है कि स्कूल संचालक समिति पर बगैर आबंटन के भूमि पर कब्जा, अवैध हस्तांतरण, उपयोग हेतु निर्धारित नियम-शर्तों के उल्लंघन के अलावा शिक्षा विभाग व सीबीएसई बोर्ड को मिथ्या जानकारी देने के आरोप हैं।
आधा दर्जन से अधिक आरोपों से घिरे स्कूल प्रबंधन ने अब तक इस मामले में किसी तरह की सफाई नहीं दी है। जबकि शिकायतकर्ता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूमि आबंटन, हस्तांतरण की जांच के संबंध में छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के क्रिष्टोफर पॉल ने पुलिस महानिदेशक से शिकायत की थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
डीजीपी से मिले आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले की जांच कार्रवाई शुरु की गई है। शिकायतकर्ता क्रिष्टोफर पॉल ने बताया कि उन्होंने शिकायत के संदर्भ में 3 अक्टूबर को अपना कथन दर्ज करा दिया है।
गौरतलब है कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा लालबाग स्थित राजगामी सम्पदा की भूमि खसरा न. 369(नया 183 एंव 184), रकबा 1,50,000 वर्गफुट को रायपुर धर्मप्रदेशिय समाज, रायपुर, पंजीयन क्रमांक 4180, पंजीयन दिनांक 01.03.1975 को प्राईमरी स्कूल निर्माण करने शासन की स्वीकृति प्रत्याशा में भूमि की अग्रिम अधिपत्य दिनांक 09/12/1975 को देकर दिनांक 12/12/1975 को 30 वर्षो के लिए लीज पर दिये जाने बाबत् प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस भूखंड को लेकर आज तक शासन से आंबटन/हस्तांतरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ है यानि यह भूमि वर्तमान में राजगामी संपदा न्यास की स्वामित्व की संपत्ति है।
लालबाग स्थित राजगामी सम्पदा की जमीन खसरा न. 369(नया 183 एंव 184), रकबा 1,50,000 को रायपुर धर्मप्रदेशिय समाज, रायपुर को वर्ष 1975 में दिया गया था लेकिन उसे इस संस्था ने इस भूमि को रायपुर डायोसिस, एज्युकेशन सोसायटी, रायपुर को हस्तांतरित कर दिया।
इस संस्था ने इस भूमि को गैरकानूनी ढंग से शिक्षा प्रचार एंव प्रसार समिति, रायपुर को दिनांक 23 जुलाई 2003 को प्रस्ताव पारित कर दिनांक 16/03/2007 को हस्तांतरित कर दिया।
अब शिक्षा प्रचार एवं प्रसार समिति, रायपुर इस संपत्ति को अपनी संपत्ति बता कर जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव कार्यालय से वाईडनर स्कूल संचालित करने की अनुमति मान्यता और दिनांक 26/07/2007 को तत्कालीन तहसीलदार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर सीबीएसई दिल्ली से एफिलियेशन प्राप्त किया गया है।
राज्य शासन के आदेशानुसार संपदा की जमीन की व्यवस्था हेतु न्यास का गठन दिनांक 25/01/1989 को किया गया था और ट्रस्ट के अनुमोदित बायलॉज में राजगामी संपदा की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया का उल्लेख नही है।
राजगामी सम्पदा की भूमि को हस्तांतरित नही किया जा सकता इसके बावजूद लालबाग, स्थित राजगामी सम्पदा की जमीन खसरा न. 369(नया 183 एंव 184), रकबा 1,50,000 को एक संस्था ने दूसरे और दूसरे ने तीसरी संस्था को गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित कर अनुचित लाभ लिया है ऐसे आरोप लग रहे हैं।