अंतागढ़ टेपकांड : वाइस सैंपल की याचिका खारिज

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रायपुर.

अंतागढ़ टेपकांड को लेकर गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की वाइस सैंपल लेने को लेकर लगाई गई याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश श्रीमति लीना अग्रवाल ने पारित किया है.

उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई कथित तौर पर खरीदी को लेकर एक टेप उजागर हुआ था. इसे ही अंतागढ़ टेप के नाम से जाना जाता है.

बताया जाता है कि इस टेप में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अमित जोगी, डॉ. पुनीत गुप्ता सहित ऐन समय पर नामांकन वापस लेने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मंतूराम पवार के बीच हुई कथित बातचीत है.

हालांकि मंतूराम पवार ने कोर्ट के समक्ष यह आग्रह किया था कि वह अपनी आवाज का नमूना देने तैयार हैं.

इसके बावजूद आरोपी पक्ष के सभी की याचिका ग्राह्यता को लेकर किए गए प्रश्र को कोर्ट ने मान लिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसके फरहान, विवेक शर्मा ने कोर्ट के समक्ष यह कहा कि एसआईटी की विधिक स्थिति प्रश्रांकित है.

इनका यह भी कहना था कि एसआईटी को लेकर हाईकोर्ट से जारी प्रारंभिक आदेश स्पष्ट करता है कि कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है.

एसआईटी वाइस सैंपल मांग रही है लेकिन वह यह नहीं बता रही है कि जो उपकरण और वाइस का डिजिटल रिकार्ड उसके पास है वह मूल है, ऑरिजनल है. इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

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