नान घोटाला : याचिका पर नहीं हुई सुनवाई

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छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम में हुए कथित घोटाले को लेकर निलंबित किए गए आईपीएस रजरेश सिंह की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया गया है. दरअसल उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लौटा दिया है. जस्टिस संजय के अग्रवाल के द्वारा सुनवाई से इंकार करने के बाद अब याचिका किसी अन्य बेंच में सुनी जाएगी. फिलहाल इसकी तारीख तय नहीं की गई है. ज्ञात हो कि एसीबी के एसपी रहते हुए रजनेश सिंह पर ईओडब्लू-एसीबी के मुखिया मुकेश गुप्ता के साथ अवैध रूप से फोन टेपिंग की थी. इसी आरोप को लेकर मुकेश गुप्ता सहित रजनेश सिंह पर गत 9 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी. 10 फरवरी को दोनों अफसर निलंबित कर दिए गए थे. तब से दोनों न तो सार्वजनिक स्थल पर दिखाई दिए हैं और न ही उनसे किसी तरह की पूछताछ हो सकी है. रजनेश सिंह ने नान घोटाले में एसआईटी के गठन व स्वयं के विरूद्ध एफआईआर को रद्ध कराने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी.

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