सीडी कांड : साक्ष्य नहीं दे पाई सीबीआई, अब सुनवाई 26 को

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रायपुर.

प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाले सेक्स सीडी कांड की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस मामले में 26 फरवरी को बहस होगी।

दरअसल, सीबीआई अब तक मामले से जुड़े इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है.बहस स्पेशल मजिस्ट्रेट सुमीत कपूर की अदालत में होगी।

अश्लील सीडीकांड में अभियुक्त बनाए गए पूर्व भाजपा नेता कैलाश मुरारका ने 4 जनवरी को शपथपत्र के साथ आवेदन दिया था।

सीडी कांड में आरोपी बनाए गए कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा ने अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से फैजल रिजवी के द्वारा आवेदन पेश किया गया था।

सीबीआई ने कैलाश मुरारका द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसे मंजूर करते हुए संबंधित साक्ष्य कोर्ट में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि बचाव पक्ष को साक्ष्य उपलब्ध कराने आवेदन लगाया गया था। सीबीआई को नियमानुसार यह साक्ष्य दिया जाना था।

सीबीआई द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। अदालत में एक पेनड्राइव जमा कराया गया था।

इसमें एक बड़े कारोबारी और लवली खनूजा के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा है। इसे अपनी जांच में शामिल नहीं करने का आरोप सीबीआई पर लगाया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से लगाए गए आवेदन का सीबीआई के अधिवक्ता अपना जवाब पेश नहीं कर पाए। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट से कहा कि मामला बहुत ही संवेदनशील है।

सीबीआई का यह भी तर्क था कि इसकी जांच चल रही है। उनके द्वारा लगाए गए आवेदन पर जल्दी ही सीबीआई इलेक्ट्रानिक साक्ष्य अदालत में उपलब्ध कराएगी।

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