शादी का झांसा देकर नाबालिक से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात आरोपी बहला-फुसला कर अपने साथ भागा कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना गैंदाटोला द्वारा पूर्व में 72/2024 धारा-137 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता व अज्ञात आरोपी का पतासाजी एवं विवेचना किया जा रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत प्रकरण के अपहृता व अज्ञात आरोपी का पातासाजी कर शीघ्र दस्तयाब एवं अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिसोदिया के मार्गदर्शन में एवं सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक रमेश पटेल व सहायक उप निरीक्षक मेघनाथ सिन्हा के नेतृत्व में थाना गेंदाटोला पुलिस के द्वारा अपहृता को आरोपी शिवाराम पटेल पिता रमेश पटेल, उम्र-26, निवासी ग्राम-मिनमिनिया, थाना-बोड़ला, जिला-कबीरधाम के कब्जे से उरली कंचन पुणे, महाराष्ट्र राज्य से दिनांक 11.11.2024 को बरामद कर परिजन के साथ थाना लाया गया।
नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी एवं माननीय न्यायालय से कथन एवं डाक्टर से डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, जो मामले में आरोपी द्वारा धारा 64 (2) (ड), 69, 87 बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने पर मामले में उक्त धाराएं जोड़ी गई तथा आरोपी को आज दिनांक 12.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

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