रायपुर।
नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती किए गए 27 एएनएम को अंतत: सरकार से बुरी खबर मिली है। नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती का मामला मानते हुए इन्हें निकाल दिया गया है। मामला गरियाबंद जिले का है।
इसी मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ एकेएस रात्रे निलंबित कर दिए गए थे। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया को जायज ठहराने का काम रात्रे व उनके साथ वाले अधिकारी कर रहे थे। इसी के चलते नौ दिनों तक निलंबित सीएमएचओ रात्रे ने भर्ती निरस्त करने का आदेश दबाकर रखा था। अंतत: उन्हें यह आदेश जारी करना पड़ा।
नांदगांव में भी ऐसा ही कुछ
27 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के शिकायत के बाद स्वास्थ्य संचनालय से हुई जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि हुई कि रात्रे द्वारा 27 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति शासन से बिना अनुमति के की गई है। जारी आदेश में बताया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के 14 पद के लिये 18 जुलाई 2016 को शासन स्तर पर भर्ती की अनुमति दी गई थी, लेकिन सीएमएचओ समेत अन्य जिम्मेदारों ने मिलीभगत कर 14 के बजाए 27 अतिरिक्त समेत 41 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया।
ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव में भी उजागर हुआ है। इस मामले की विवेचना आज दिनांक तक चल ही रही है। इसकी शिकायत श्रमिक नेता प्रेमनारायण वर्मा ने कर रखी है। उनकी शिकायत पर संचालनालय से जांच के आदेश हुए और जिला चिकित्सालय में पदस्थ कुछ चिकित्सकों को दोषी भी पाया गया लेकिन अब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब गरियाबंद के प्रकरण के बाद नांदगांव के मामले में भी उम्मीद जगी है।