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मंदसौर। ट्रक चालक का अपहरण कर उससे तीस लाख की फिरौती मांगने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के दो निरीक्षकों (टीआई) सहित उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक के खिलाफ जुर्म दर्ज हुआ है। प्रकरण में ट्रक चालक की पत्नी ने कानूनी लड़ाई लड़ी। अंतत: न्यायालय के निर्देश पर यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है।
उल्लेखनीय है कि आरोपियों के नाम टीआई राकेश चौधरी, टीआई भरत चांवला, सबइंस्पेक्टर वरसिंह कटारा, असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर कन्हैयालाल यादव व प्रदीप सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक अर्जुन सिंह व विनोद कुमार, आरक्षक नवाज, भानूप्रताप, जितेंद्र टांक हैं। इन पर भादंवि की धारा 193, 330, 342, 365, 386, 387, 120 लगाई गई है।
क्या है मामला ?
प्रकरण उत्तरप्रदेश पुलिस के एतमादपुर (आगरा) में दर्ज किया गया है। श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमति श्यामा की रपट पर जुर्म दर्ज हुआ है। श्यामा बताती हैं कि उसके पति को आगरा रिंग रोड पर रहनकलां टोल नाका क्रॉस करने के बाद सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर आराम करने के दौरान इनोवा सवार पांच लोगों ने जबरदस्ती उठा लिया था।
श्यामा के बताए मुताबिक इनोवा में बैठाकर ये लोग वापस रहनकलां टोल नाका से क्रॉस हुए थे। ट्रक पर लगा फास्टैग और जीपीएस तोड़ दिया गया था। इनोवा का भी नंबर गलत बताया गया था। नगद भुगतान कर टोल नाका क्रॉस किया गया था।
वहां से अपने पति को मंदसौर लाने की जानकारी देते हुए श्यामा बताती हैं कि उसके पति से तीस लाख रूपए की मांग की गई। इस पर श्रवण के मना करने के बाद उसे 65 किलो अफीम की जब्ती बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। श्रवण जेल भेज दिए गए लेकिन उनके घरवालों को कोई सूचना नहीं दी गई।
श्यामा के मुताबिक उसने एमपी और यूपी पुलिस से कई मर्तबा जानकारी चाही लेकिन कभी कोई जानकारी नहीं मिली। अकेले आठ महीने तक अपने निजी प्रयासों से उसे पति की गिरफ्तारी की खबर लगी। इस अवधि में उसके द्वारा सबूत एकत्र किए गए और न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के निर्देश पर धौलपुर राजस्थान निवासी श्रवण के मामले में पुलिस वालों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है।